Mukhyamantri Awas Yojana Badaun: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को मजबूत घर देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) चला रही है। बदायूं जिले में यह स्कीम खास तौर पर विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और आपदा प्रभावितों पर फोकस कर रही है।
हाल ही में योजना में बदलाव कर विधवाओं की उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। अगर आप बदायूं के ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और कच्चे घर में रह रहे हैं, तो यह आपके लिए बड़ा मौका है।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा अब 50 वर्ष की महिलाओं को भी आवास योजना से लाभान्वित किया जाएगा । आइए, योजना की डिटेल्स, लाभ और आवेदन प्रक्रिया जानते हैं।

क्या है Mukhyamantri Awas Yojana Badaun अपडेट
यह स्कीम उन परिवारों को लक्षित करती है जो आर्थिक तंगी या प्राकृतिक आपदाओं से बेघर हो गए हैं। मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को आत्मनिर्भर बनाना और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा बदायूं में 11,000 घरों का लक्ष्य तय किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास योजना बदायूं के अंतर्गत विधवाओं, विकलांगों, कुष्ठ रोगियों और विशेष समुदायों (जैसे मुसहर, कोल, सहरिया) को प्राथमिकता दी जाएगी । योजना PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) से अलग है और उनको कवर करती है जो PMAY में शामिल नहीं हो सके।
मुख्यमंत्री आवास योजना बदायूं के लिए पात्रता
बदायूं मुख्यमंत्री आवास योजना फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित पात्रता नागरिकों की होनी चाहिए ।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निवासी हों, विशेषकर बदायूं जिले के।
- BPL या EWS कैटेगरी में आते हों, सालाना आय ₹3 लाख से कम।
- कोई पक्का घर न हो या कच्चे/अनुपयुक्त घर में रहते हों।
- अन्य आवास योजनाओं (जैसे PMAY) से लाभ न ले रहे हों।
- उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो 18-50 साल की विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, आपदा प्रभावित, विकलांग और निर्दिष्ट जनजातियां।
मुख्यमंत्री आवास योजना बदायूं के लिए आवश्यक दस्तावेज
बदायूं में आवास योजना का फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के पास होने चाहिए ।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)
मुख्यमंत्री आवास योजना बदायूं आवेदन कैसे करें?
जो भी लाभार्थी आवेदन करना चाहते हैं उन्हें इसकी आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन करनी है जिसकी जानकारी नीचे दी गई है फॉर्म कैसे भरना है ।
- सबसे पहले स्थानीय ग्राम पंचायत या जिला प्रशासन से लाभार्थी सूची चेक करें।
- सूची में नाम है तो नजदीकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस या जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) से फॉर्म लें।
- इसके बाद अपना फार्म में सभी डिटेल्स भरें और दस्तावेज अटैच करें।
- अब इस फॉर्म को उसी ऑफिस में सबमिट करें। कोई फीस नहीं लगती।
- इसके बाद आपका फॉर्म की अधिकारी आवेदन वेरिफाई करेंगे और अप्रूवल देंगे।
- अप्रूवल मिलने के बाद जिला पोर्टल या DRDA से स्टेटस चेक करें।
ऑनलाइन आवेदन के लिए UP ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट (rural.up.nic.in) चेक करें, लेकिन बदायूं में ज्यादातर ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, जल्दी अप्लाई करें।
मुख्यमंत्री आवास योजना बदायूं के ग्रामीणों के लिए उम्मीद की किरण है। अगर आप पात्र हैं, तो देर न करें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट्स में पूछें!
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