UP Krishi Upkaran GST Benefit: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कृषि उपकरणों पर टैक्स रेट में बड़ी कटौती की घोषणा की है, जिससे ट्रैक्टर से लेकर अन्य फार्म मशीनरी तक सब कुछ सस्ता होने वाला है।
यह बदलाव न सिर्फ किसानों की जेब पर बोझ कम करेगा, बल्कि खेतीबाड़ी को और ज्यादा किफायती बनाएगा। अब किसानों को भारी मात्रा में कृषि उपकरण पर छूट मिलने वाली है जीएसटी की कमी के कारण । आइए जानते हैं कि यह फैसला क्या है और इसका असर कैसे पड़ेगा।

जीएसटी में कमी से किसानों को मिलेगा लाभ
जीएसटी काउंसिल की सितंबर 2025 की मीटिंग में कृषि से जुड़े कई आइटम्स पर टैक्स रेट को घटाकर 5% कर दिया गया है। पहले ये उपकरण 12% से 18% जीएसटी के दायरे में आते थे। अब ट्रैक्टर, स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर, फर्टिलाइजर स्प्रेडर और अन्य फार्म इक्विपमेंट पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले को किसानों के लिए बड़ा लाभ बताया है। उन्होंने फार्म मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स से अपील की है कि वे इस टैक्स कट का पूरा फायदा किसानों तक पहुंचाएं और कीमतें तुरंत कम करें। मंत्री का कहना है कि इससे न सिर्फ कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा होगा – जैसे कि स्ट्रॉ बर्निंग कम होने से वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
कृषि उपकरण पर कितनी मिल जाएगी छूट
उदाहरण के तौर पर, 1800 सीसी से कम इंजन वाले ट्रैक्टरों पर पहले 18% जीएसटी था, जो अब घटकर 5% हो गया है। इसी तरह, स्ट्रॉ रीपर (5 फीट) की कीमत में करीब 21,875 रुपये की बचत होगी, जबकि सुपर सीडर (8 फीट) पर 16,875 रुपये कम खर्च आएंगे।
किसानों को कैसे मिलेगा फायदा?
उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यह बदलाव सीधे लाखों किसानों को राहत देगा। ट्रैक्टर और अन्य उपकरण सस्ते होने से छोटे और मध्यम किसान आसानी से आधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाएंगे। अनुमान है कि कुल मिलाकर उपकरणों की कीमतों में 7-13% की कमी आएगी। इससे फर्टिलाइजर और फ्रूट्स जैसी चीजें भी किफायती होंगी, जो पहले हाई जीएसटी रेट के कारण महंगी पड़ती थीं।
किसान अभी ना खरीदें कृषि उपकरण
सरकार का यह कदम GST 2.0 का हिस्सा माना जा रहा है, जो ऑटो और ट्रैक्टर सेक्टर को बूस्ट देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कृषि सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। हालांकि, ध्यान रखें कि यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा, इसलिए नई खरीदारी प्लान करने से पहले कन्फर्म करें।
कुल मिलाकर, जीएसटी में यह कमी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। ट्रैक्टर और कृषि उपकरण सस्ते होने से खेती आसान और लाभदायक बनेगी। अगर आप किसान हैं या कृषि से जुड़े हैं, तो 22 सितंबर के बाद ही कृषि उपकरण की खरीदारी करें ।
इसे भी पढ़ें: यूपी में वाहन मालिकों को तोहफा चालान माफ, लेकिन इन लोगों को अभी भी नहीं मिलेगी कोई छूट